लॉकडाउन के दौरान कमर्शियल वाहनों को टैक्स तो देना होगा लेकिन तत्काल टैक्स नहीं देने वालों का विलंब शुल्क नहीं लगेगा। परिवहन विभाग ने बिहार समेत अन्य पड़ोसी राज्यों की तर्ज पर 30 जून तक फाइन माफ करने का निर्णय लिया है। बस संचालकों ने राज्य परिवहन विभाग से 90 दिनों से बस खड़े रहने के कारण टैक्स और टैक्स नहीं जमा करनेवालों का विलंब शुल्क माफ करने की अपील की थी। विभाग ने इस पर अमल करते हुए टैक्स नहीं देने वालों का लेट फाइन तो माफ कर दिया लेकिन कॉमर्शियल वाहनों को टैक्स जमा करने ही होंगे।
बस ऑनर एसोसिएशन के संजय सिंह बताते हैं कि सिर्फ लेट फाइन ही माफ किया गया है, लेकिन फिर भी कई बस संचालकों ने टैक्स और लेट फाइन दोनों जमा कर दिए हैं। ऐसे में राशि वापस होने का क्या प्रावधान होगा। यह सोमवार को विभाग की ओर से पत्र जारी कर बताया जाएगा।
25 से 200 प्रतिशत तक जुर्माने का प्रावधान
बस संचालकों को प्रत्येक तिमाही बसों का टैक्स जमा करना पड़ता है। समय पर टैक्स जमा नहीं करने पर 25 से 200 प्रतिशत तक जुर्माने का प्रावधान है एक माह के विलंब पर 25 प्रतिशत, दो माह के विलंब पर 50प्रतिशत, तीन माह के विलंब पर एक 100 प्रतिशत और तीन माह से ऊपर अगर विलंब हुआ तो 200 प्रतिशत जुर्माना लिए जाने का प्रावधन है, जिसमें फिलहाल राहत दी गई है।