कई आपराधिक मामलों में जेल में बंद बाघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो को कोर्ट से मंगलवार को एक और मामले में राहत मिल गई। एससी-एसटी एक्ट के मामले के विशेष न्यायाधीश आरके सिंह की अदालत ने जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए ढुलू को 50 हजार रुपए के दो मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया। सोनाराम मांझी की शिकायत पर ढुलू सहित अन्य पर बरोरा थाना में यह मामला दर्ज किया गया था। महिला नेत्री से दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में महिला अत्याचार संबंधी विशेष न्यायाधीश राजीव कुमार सन्हिा की अदालत ने बचाव पक्ष के आग्रह पर सुनवाई की अगली तारीख एक जून नर्धिारित कर दी है। अभियोजन पक्ष द्वारा फिर विरोध प्रकट करते हुए कहा गया कि आरोपी विधायक हैं एवं उनके लिए उच्च न्यायालय के आदेश पर विशेष कोर्ट का गठन किया गया है। अतः इस मामले को भी उसी कोर्ट में सुनवाई के लिए रखा जाए। अभियोजन पक्ष के इस दलील पर बचाव पक्ष की ओर से कोर्ट से एक जून तक का समय मांगा गया।
इरशाद मामले में 28 को सुनवाई : जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम आलोक कुमार दुबे की अदालत ने मुजफ्फरपुर निवासी इरशाद आलम से रंगदारी मांगने के मामले पर सुनवाई की अगली तारीख 28 मई नर्धिारित की है। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष से केस डायरी की मांग की थी। पुलिस की ओर से कोर्ट के समक्ष केस डायरी प्रस्तुत की गई, परंतु लोक अभियोजक के आग्रह पर मंगलवार को सुनवाई 28 मई तक के लिए टाल दी गई। इससे पूर्व विधायक को किरण महतो के साथ मारपीट एवं रंगदारी, जगदीश राय के ऊपर जानलेवा हमला करने और ओरिएंटल कंपनी के मैनेजर से रंगदारी के मामले में कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।
इस मामले में मिली जमानत : विधायक ढुलू महतो पर सोनाराम मांझी की जमीन हड़पने, जान से मारने की धमकी देने एवं गाली गलौज करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस केस में ढुलू महतो समेत आठ लोगों के खिलाफ बरोरा थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सोनाराम मांझी ने बरोरा थाना में की गई शिकायत में कहा था कि ढुलू महतो, बेहराकुदर निवासी गोपाल महतो तथा चंडी सिंह, जानकी महतो, टिंकू महतो, कमल महतो, बबलू महतो तथा टुंडू के अशोक ठाकुर ने उसके साथ गाली गलौज की थी। जमीन पर कब्जा कर लिया। कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वरीय अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी, एसएन मुखर्जी, एनके सविता ने दलील पेश की। ढुलू 12 मई से जेल में बंद है। उन्होंने इरशाद से रंगदारी मामले में कोर्ट में सरेंडर किया था।डोमन महतो पर जानलेवा हमला करने एवं पूर्व मंत्री ओपी लाल के भतीजा राजीव श्रीवास्तव की जमीन हड़पने एवं रंगदारी मांगने के मामले में मंगलवार को ढुलू महतो की ओर से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में दो जमानत की अर्जी दाखिल की गई। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी संगीता की कोर्ट की ओर से दोनों ही मामलों में 19 मई को जमानत अर्जी खारिज की गई थी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में 28 मई को इस मामले पर सुनवाई हो सकती है।