रांची. लॉकडाउन 4.0 को लेकर झारखंड सरकार (Jharkhand Government) ने गाइडलाइन जारी कर दी है. छूट के बावजूद शहरों में ज्यादातर दुकानें बंद रहेंगी. सरकार ने शहरों यानी नगर निगम क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों, निजी कार्यालयों, ई-कॉमर्स कंपनियां और शराब की दुकानों के अलावा केवल निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाली सामग्रियों, गोदाम, हॉर्डवेयर, स्टेशनरी व टेलीकॉम कंपनियों से जुड़े रिटेल आउटलेट खोलने की ही छूट दी है.नगर निगम क्षेत्र यानी शहर में किसी सर्विसिंग या रिपेयरिंग सेंटर को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है. मोबाइल, टीवी, आईटी, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, फ्रिज, एसी, कूलर जैसी चीजों के शो रूम या सर्विसिंग सेंटरों को निगम क्षेत्रों यानी शहरों में खोलने की अनुमति नहीं मिली है. हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में भी इन चीजों के शोरूम खोले जा सकेंगे. सर्विसिंग या रिपेयरिंग सेंटर भी खोले जा सकेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य में औद्योगिक गतिविधि बढ़ाने के लिए लॉकडाउन में शर्तों के साथ छूट देने का निर्णय लिया. देर शाम मुख्य सचिव सुखदेव सिंह द्वारा जारी पत्र में औद्योगिक गतिविधि बढ़ाने के लिए कई प्रतिष्ठान को खोलने की अनुमति दी गई. कंटेनमेंट जोन के बाहर इंडस्ट्रीयल एरिया में औद्योगिक गतिविधियों की छूट दी गई है. इसके अलावा निर्माणकार्य से जुड़ी दुकानें, गोदाम, हार्डवेयर, किताब दुकान, स्टेशनरी दुकान और टेलीकॉम कंपनियों से जुड़े रिटेल आउटलेट खुले सकेंगे.
ग्रामीण क्षेत्र को ज्यादा छूट
मोबाइल, घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक जैसे टीवी और आईटी से संबंधित सर्विस सेंटर खुलेंगे. इसमें कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर से जुड़े प्रोडक्ट जैसे फ्रिज, एसी, कूलर आदि शामिल हैं. ये सभी दुकानें नगर निगम क्षेत्र यानी शहर से बाहर ग्रामीण क्षेत्र में खुल सकेंगी. शहरों में इन दुकानों को खोलने की छूट नहीं दी गई है.