रांची. लॉकडाउन 4.0 (Lockdown 4.0) में झारखंड में व्यवसायिक टैक्सी (Commercial Taxi) को भी चलाने की अनुमति गई दी है. राज्य सरकार के इस फैसले के बाद परिवहन विभाग ने मंगलवार को इसको लेकर दिशा-निर्देश जारी किये. इसके तहत व्यवसायिक वाहनों को चलाने के लिए इन शर्तों को माननी पड़ेगी.
ये हैं शर्ते
1. यह व्यवस्था केवल व्यवसायिक वाहन की श्रेणी में निबंधित टैक्सी के लिए मान्य होगी
2. टैक्सी के चालक को मास्क और गलब्स लगाना अनिवार्य होगा.
3. टैक्सी में स्प्रे सेनीटाइजर रखना होगा.
4. 5 सीटर टैक्सी में ड्राइवर के अतिरिक्त मात्र 2 यात्री ही बैठेंगे
6. 7 सीटर टैक्सी में ड्राइवर के अतिरिक्त 3 यात्री बैठेंगे
5. बैठने के समय यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सीट के दोनों किनारे में बैठना होगा
6. यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
7. टैक्सी चालक को यात्रा कर रहे यात्री की सूचना निर्धारित प्रपत्र में रखनी होगी.
8. आवश्यकता पड़ने पर प्रशासन टैक्सी ड्राइवर से यात्रियों के ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में जानकारी लेगा.
9. यात्रा के दौरान टैक्सी यात्रियों को स्मार्टफोन के जरिए आरोग्य सेतु एप को ऑन रखना होगा.
10. इस आदेश के बाद राज्य में ओला उबर एवं अन्य व्यवसायिक वाहन लॉकडाउन के दौरान चलेंगे.
11. जिला और अंतरजिला में टैक्सी सेवा लोगों को जरूरत पड़ने पर मिलेगी.
इन शर्तों का पालन करवाने के लिए परिवहन विभाग की तरफ से सभी जिलों के डीसी को लिखा गया है.