झारखंड की अदालतों में फिलहाल वकील बिना गाउन और कोट के जाएंगे। बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने इसका नर्णिय लेते हुए सभी राज्यों को इसका पालन करने के लिए कहा है। हालांकि झारखंड हाइकोर्ट ने अभी तक इस संबंध में कोई प्रस्ताव और नियम नहीं बनाया है। झारखंड हाइकोर्ट से जब इसका आदेश जारी होगा तभी यह प्रभावी होगा। झारखंड हाइकोर्ट के नर्णिय का अभी इंतजार किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए यह व्यवस्था अगले आदेश तक के लिए लागू की गयी है।
जानकारी के अनुसार झारखंड हाइकोर्ट रूल में वकीलों के प्रैक्टिस करने के लिए यूनिफार्म का नर्धिारण किया गया है। इसका पालन करना जरूरी होता है। सुप्रीम कोर्ट ने गाउन और कोर्ट नहीं पहनने की छूट प्रदान करने का आदेश जारी कर दिया है, लेकिन झारखंड हाइकोर्ट ने अभी इस पर नर्णिय नहीं लिया है। हाइकोर्ट के नर्णिय के बाद ही यह प्रभावी होगा। झारखंड बार कौंसिल ने हाइकोर्ट से गाउन और कोर्ट पहनने से छूट देने का आग्रह भी किया है।
बार कौंसिल ने पुरुषों के लिए सफेद शर्ट और सफेद बैंड और महिलाओं के लिए सफेद साड़ी, कमीज और गले में बैंड पहन कर ही प्रैक्टिस करने को कहा है। वीडियोकांफ्रेंसिग से होने वाली सुनवाई में भी कोर्ट और गाउन पहनने से छूट रहेगी।
झारखंड बार कौंसिल और हाइकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने बार कौंसिल ऑफ इंडिया के नर्णिय का स्वागत किया है। झारखंड बार कौंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्णा और उपाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ल ने बार कौंसिल के इस नर्णिय का स्वागत किया है।