पटना : लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधों में ढील दी जा रही है। इसके तहत अब रेस्तरां से होम डिलीवरी की इजाजत दे दी गई है। जिलाधिकारी कुमार रवि ने शहरी क्षेत्र के रेस्तरां को होम डिलीवरी के लिए खोलने की अनुमति दे दी है। रेस्तरां प्रतिदिन खोले जा सकेंगे। इसके साथ ही निबंधित किताबों की दुकानों को सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खोलने की अनुमति भी मिल गई । सभी के लिए मानकों का पालन करने की शर्ते अनिवार्य होंगी। डीएम ने बताया कि दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत निबंधित किताब की दुकानों को खोलने का आदेश दिया गया है।
दुकानों पर फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करने, मास्क का प्रयोग करने, सैनिटाइजर का प्रयोग करने का सख्त निर्देश दिया गया है। रेस्तरां को भी मानकों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। रेस्तरां में बैठकर खाने का मनाही होगी। सिर्फ होम डिलीवरी के ऑर्डर ही लिए जा सकेंगे। रेस्तरां कर्मियों एवं डिलीवरी ब्वॉय को मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा।
मजदूरों को 21 की जगह 14 दिन रहना होगा क्वारंटाइन
बाहर से आए मजदूरों को अब 14 दिन ही क्वारंटाइन रहना होगा। पहले यह अवधि 21 दिनों की थी। जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि क्वारंटाइन सेंटरों पर श्रमिकों के लिए हर प्रकार की व्यवस्था बेहतर तरीके से की जा रही है। सेंटर के प्रभारी अधिकारी को सख्त हिदायत दी गई है कि समय से नाश्ता और भोजन की व्यवस्था करें। सेंटर की साफ-सफाई का पूरा ख्याल रखें। श्रमिकों के लिए योगाभ्यास और व्यायाम की व्यवस्था भी की जाए।