रांची के हिंदपीढी के बड़ी और मदीना मस्जिद से तब्लीगी जमात के 17 विदेशियों की जमानत मंगलवार को रांची की अदालत ने खारिज कर दिया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी फहीम किरमानी की अदालत ने जमानत रद्द करते हुए सभी को खेलगांव के कैंप जेल में रखने का आदेश दिया है। सभी को 30 मार्च को गिरफ्तार किया गया था।
सभी लोग बिना प्रशासन को सूचना दिए मस्जिदों में रह रहे थे। इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर खेलगांव के कोरंटाइन सेंटर में भर्ती कराया गया था। इसी जमात में एक मलेशिया की महिला भी शामिल थी, जो रांची की पहली कोरोना मरीज बनी थी। महिला भी इलाज के बाद ठीक हो गयी है। शेष सभी की रिपोर्ट निगेटिव मिली थी। सभी को अभी खेलगांव के कैंप जेल में ही रखा गया है। मंगलवार को सभी की ओर से जमानत के लिए आवेदन दिया गया। इस पर सुनवाई के बाद अदालत ने सभी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
इनकी जमानत हुई खारिज
लंदन का जाहिद कबीर, शिपहान हुसैन खान, यूके का महासीन अहमद, काजी दिलावर हुसैन, वेस्टइंडीज का फारूख अल्बर्ट खान, हॉलैंड का मो. सैफुल इस्लाम, त्रिनिदाद का नदीम खान, जांबिया का मूसा जालाब, फरमिंग सेसे, मलेशिया का सिति आयशा बिनती, नूर रशीदा बिनती, , नूर हयाती बिनती अहमद, नूर कमरूजामा, महाजीर बीन खामीस, मो. शफीक एवं मो. अजीम।