पटना। सोमवार से शुरू हो रहे लॉकडाउन-3 में पटनावासियों को कोई अतिरिक्त छूट नहीं मिलेगी। जिले में पहले से जारी रियायतें ही फिलहाल जारी रहेंगी। केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश के तहत रेड जोन में जो छूट दी गई है वही लागू रहेगी। इस बीच बिहार के नए इलाकों में कोरोना के फैलने के बाद राज्य सरकार ने लॉकडाउन को और सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत राज्य के जिले सिर्फ दो जोन रेड और ऑरेंज में बांटे गए हैं। ग्रीन जोन की व्यवस्था फिलहाल लागू नहीं होगी।
गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने इसका आदेश जारी कर दिया। लॉकडाउन को सख्ती से लागू रखने के पीछे की वजह कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों व छात्रों को भी माना जा रहा है।
रेड जोन में आवश्यक वस्तुओं से अलग दूसरी दुकानों को खोलने या अन्य छूट देने का निर्णय डीएम स्थानीय परिस्थितियों के मद्देनजर ले सकते हैं। इस पर पटना के डीएम कुमार रवि ने कहा है कि जिले में पूर्व में दी गई छूट के अलावा कोई और रियायत फिलहाल नहीं दी जाएगी। वैसे ऑरेंज जोन में ऑटो व टैक्सी चलेंगी।
कपड़ा-स्टेशनरी की दुकानें नहीं खुलेंगी
पटना में सिर्फ जरूरी सामान वाली दुकानें ही खुलेंगी। कपड़ा, मोबाइल और स्टेशनरी की दुकानें नहीं खुलेंगी। जिले के अंदर बिना पास प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। रविवार की देर शाम डीएम ने बताया कि कोरोना संक्रमण की दृष्टि से पटना जिले को रेड जोन में रखा गया है। यहां अभी 38 एक्टिव केस हैं, जबकि 14 कंटेनमेंट जोन बने हैं, इसीलिए पटना में केवल जरूरी सामग्री की दुकानें ही खुलेंगी। चारपहिया वाहन में एक ड्राइवर के अलावा दो लोग सफर कर सकते हैं। दोपहिया पर एक व्यक्ति ही चलेगा।
रेड जोन में पटना समेत पांच जिले
केंद्र्र ने राज्य के पांच जिलों को रेड जोन में रखा है। इसमें पटना, मुंगेर, बक्सर, रोहतास व गया शामिल हैं। राज्य सरकार के निर्णय के बाद बाकी के 33 जिले ऑरेंज जोन में आ गए हैं।
रेड जोन
– सभी उद्योग, कंस्ट्रक्शन कार्यों की अनुमति रहेगी। मनरेगा, फूड प्रोर्सेंसग यूनिट, ईंट भट्ठे चालू रहेंगे
– रेड जोन में 33 फीसदी लोगों के साथ निजी दफ्तर खोल सकते हैं
– शहरी क्षेत्र वाले रेड जोन की कॉलोनी में अलग-थलग वाली दुकानों को खोलने की अनुमति
ऑरेंज जोन
– रेडियो टैक्सी और ओला-उबर आदि चलाई जा सकेंगी
– ड्राइवर के साथ एक कार में सिर्फ दो यात्री आ-जा सकेंगे
– गैर जरूरी सामान भी ऑनलाइन ई-कॉमर्स से मंगा सकेंगे
– कुछ दुकानें शर्तों के साथ खुलेंगी
ग्रीन जोन
– सभी तरह के वाहनों की आवाजाही की इजाजत
– सामान की पूरी तरह आवाजाही होगी, मंजूरी की आवश्यकता नहीं
– इस जोन में भी गैर जरूरी सामान ऑनलाइन से मंगा सकेंगे
– यहां सभी तरह की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी