पटना: जिलाधिकारी कुमार रवि ने राजधानी में किताब की दुकानों को खोलने की अनुमति कुछ शर्तों के आधार पर दे दी है। डीएम ने गुरुवार को कहा कि, किताबों की बिक्री काउंटर को किताब की दुकान पर या स्कूल परिसर में खोलने की अनुमति दी गई है। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक ही दुकानें खुली रहेंगी।
स्कूली पाठ्य पुस्तकों की बिक्री
दुकानों पर या स्कूल काउंटर पर केवल स्कूली पाठ्य पुस्तकों की बिक्री या कक्षा एलकेजी से कक्षा 12वीं तक अनिवार्य अध्ययन सामग्री ही बेची जा सकेगी। 30 अप्रैल तक किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की किताबें या कॉलेज की किताबें या व्यावसायिक शिक्षा की किताबें बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्कूल इस तरह के कार्यक्रम तय करेंगे कि भीड़ से बचने के लिए केवल 25 माता-पिता एक घंटे में खरीदने के लिए आएंगे। इनकी लिस्ट पहले ही तैयार की जाएगी। दिक्कतों से बचने के लिए प्रत्येक दिन और प्रत्येक वर्ग सेक्शन के लिए सूची तय की जाएगी। माता-पिता को पहले से सूचित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि बिक्री काउंटर पर माता-पिता में से किसी एक को आने की अनुमति होगी। माता-पिता या अभिभावकों को अपने बच्चे के मूल आई-कार्ड को अपनी फोटो आईडी के साथ ले जाना होगा। इस स्कूल आईडी को यातायात के उद्देश्यों के लिए पास माना जाएगा। दोपहिया वाहन पर केवल एक व्यक्ति को अनुमति दी जाएगी और चार पहिया वाहन पर दो व्यक्ति ही बैठ सकते हैं।