रांची: झारखंड में घर से बाहर निकलने पर मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। स्वास्थ्य सचिव डाॅ. नितिन मदन कुलकर्णी ने आदेश में कहा है कि, सार्वजनिक स्थानाें पर जाते समय मास्क जरूरी हाेगा।साथ ही, लाेग ट्रिपल लेयर मास्क के अलावा घर में बने तीन कवर वाले फेस कवर भी पहन सकते हैं। घर में बनाए मास्क या फेस कवर काे साबुन से धाेकर 5 घंटे धूप में सुखाकर और पांच मिनट आयरन कर फिर पहन सकते हैं। मास्क या फेस कवर न हाेने पर गमछा, रुमाल या दुपट्टे का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आदेश का पालन न करने पर एक साल कैद या जुर्माना या दाेनाें हाे सकता है।
सार्वजनिक स्थानाें पर थूका ताे छह माह जेल
राज्य सरकार ने गुटखा, खैनी, हुक्का और ई-सिगरेट आदि की बिक्री और उपयाेग पर तत्काल प्रभाव से राेक लगा दी है। यदि काेई तंबाकू और गुटखा खाकर सार्वजनिक स्थानाें थूकता पकड़ा गया ताे जुर्माने के साथ छह महीने की जेल हाे सकती है।