कोरोना वायरस के निपटने के लिए सभी राज्य सरकारों का सुझाव मानतें हुए केंद्र सरकार ने देश में लाॅकडाउन की अवधि तीन मई तक बढ़ा दी है। जिसके बाद बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में सभी परिवहन सेवाओं पर रोक जारी रहेगी। इसके साथ ही राज्यों की सीमाएं सील रहेंगी।
सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार लोग बस, ट्रेन, मेट्रों, हवाई यात्रा नहीं कर सकते हैं। स्कुल, काॅलेज, कोचिंग सेंटर भी बंद ही रहेंगे। हालांकि आवश्यक सेवाओं के लिए लोगों को बाहर जाने की अनुमति होगी। इसके साथ ही कृषि से जुड़े कामों में छूट प्रदान की गई है।
यादि आप घर से बाहर निकलते है तो मुंह को मास्क से ढकना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों को जुर्माना देना होगा। देश में अंतर-राज्यीय, अंतर-जिला आवाजाही पर रोक जारी रहेगी। सिनेमा हाॅल, जिम, माॅल, बार, स्विमिंग पूल पर भी 3 मई तक रोक जारी रहेगी।