सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़ने ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि, होली की छुट्टियों के दौरान भी काम होगी। दरअसल, उन्होंने ऐसा निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि, सुप्रीम कोर्ट में लंबित और कई महत्वपूर्ण याचिकाएं हैं जिसकी वजह से छुट्टियों के दौरान भी काम चलेगा।
मुख्य न्यायाधीश बोबड़े ने कहा कि, होली की सात दिनों की छुट्टी के दौरान अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट एक अवकाशकालीन पीठ गठित करेगा। उन्होंने कहा कि, सप्ताह भर चलने वाली होली की छुट्टियों के दौरान एक अवकाश पीठ यहां काम करेगी।
हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि, पीठ होली के दिन यानि 10 मार्च को छोड़कर पूरे सप्ताह काम करेगी। अब तक अवकाश पीठ केवल गर्मियों की छुट्टी के दौरान अदालत में बैठती थी। मुख्य न्यायाधीश ने यह बयान तब दिया जब एक वकील ने एक मामले का उल्लेख किया और तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। यानी अप होली के अलावा बाकी छुट्टियों के दौरान भी काम चलेगा।